संवाद सूत्र, उदयपुर। डूंगरपुर जिले की पोक्सो मामलों की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले मौसा को दोषी ठहराते हुए 20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर तीन लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बताया गया कि आरोपी मौसा निठाउवा निवासी बहादुर सिंह पुत्र भैरूसिंह अपनी 17 वर्षीया भांजी को सिलाई सिखाने के बहाने अपने साथ अहमदाबाद ले गया था। जहां उसने चार महीने तक उसे बंधक बनाए रखा तथा उसके साथ हर रोज दुष्कर्म करता था। जिसको लेकर 8 अक्टूबर 2022 को नाबालिग पीड़िता ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस और अदालत में दर्ज कराए बयानों में बताया कि आरोपी मौसा ने उसे चार महीनों तक अलग—अलग स्थानों पर रखा तािा डरा—धमकाकर उससे दुष्कर्म करता रहा। यह बात बताए जाने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। जिससे वह चुना रही। मौका मिलते ही उसने अपने परिजनों को सच्चाई बताई तब परिजन पुलिस के पास पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने ही पीड़िता को खोजा और परिजनों के हवाले किया था।