उदयपुर, 20 सितंबर। राज्य में अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम को लेकर आबकारी आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा द्वारा जारी जीरो टॉलरेन्स अभियान एवं राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण व परिवहन की पालना में आबकारी विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए अंबेरी पुलिया के पास ट्रक से 101 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्वेता फगेडिया, आबकारी अधिकारी जोन उदयपुर देवेन्द्र दशोरा तथा जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कलाल के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक वृत्त गिर्वा मुरलीधर सोदा मय आबकारी दल ने मुखबिर की सूचना पर अजमेर-उदयपुर नेशनल हाईवें अम्बेरी पुलिया के पास एक मिनी टाटा ट्रक को रूकवाकर तलाशी ली। इस दौरान ट्रक में अवैध रूप से लोहे की चद्दर से बनाये गये पाटेशन में चंडीगढ़ निर्मित विभिन्न ब्रॉण्ड की अंग्रेजी शराब के 101 कार्टून बरामद हुए। जिसकी अनुमानित शराब व ट्रक की लागत 10 लाख रूपए है। अभियुक्त के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54, 14/57, व 54 (ए) में प्रकरण दर्ज किया जाकर उक्त शराब के बारे में अग्रिम अनुसंधान जारी है। अभियुक्त मौके से फरार है। दल में प्रभुलाल, केसर सिंह, मोहन नाथ, गार्ड मय जीप जाब्ता के साथ रहे। कार्यवाही में सिपाही मनोज कुमार एवं रामरूप गुर्जर की विशेष भूमिका रही।
अनुजा निगम ऋणो में सरकारी गारन्टर की बाध्यता समाप्त
उदयपुर, 20 सितंबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनुजा निमम के ऋणों में सरकारी गारंटर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक गिरीश भटनागर ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम लि. जयपुर मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय निगमों में 5 लाख रुपये तक के ऋणों पर सरकारी गारंटर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। परिपत्र के अनुसार 1 लाख रूपये तक के ऋण पर किसी प्रकार की गारन्टी नहीं रखी गइ्र्र है। 1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक के ऋण पर एक जिम्मेदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, गणमान्य व्यक्ति की गारंटी या जमानत मान्य होगी। इसी प्रकार 2 लाख से अधिक एवं 5 लाख तक के ऋण पर दो जिम्मेदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, गणमान्य व्यक्ति की गारंटी या जिम्मेदारी पर्याप्त होगी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम लिमिटेड राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम नई दिल्ली, राष्ट्रीय जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास सहकारी निगम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास सहकारी निगम एवं राष्ट्रीय अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम के लिये चैनेलाइजिंग एजेंसी का कार्य करती है। राष्ट्रीय निगमों के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने का कार्य किया किया जाता है।