राजसमंद। बाल पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 05.04.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द ने बताया कि बाल पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु माननीय किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार बाल पीड़ितो के लंबित आवेदनों को त्वरित निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में जे.जे. एक्ट के तहत बालश्रम के 30 आवेदन पत्रों पर गहन विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखे गये जिनमें से 20 आवेदन पत्रो में कुल 01 लाख 74 हजार रूपये की पीड़ित प्रतिकर राशि पारित की गयी ।
उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, लूट, एसिड अटैक आदि अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु धारा 357क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई इस स्कीम के अन्तर्गत ‘‘पीड़ित प्रतिकर निधि’’ के नाम से एक निधि का गठन किया गया है, जिसके तहत इस प्रकार के अपराध से पीडित पक्ष को अधिकतम 05 लाख रूपये तक की राशि प्रतिकर/पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान किये जाने के भी प्रावधान है। उक्त बैठक में कमेटी के सदस्य संतोष मितल, न्यायाधीश ,पारिवारिक न्यायालय,मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीमती गीता पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्ेट, राम चरण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद पर्वत सिंह पुलिस उपाधीक्षक, ललीत साहु, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहें।
बैठक में 14 आवेदकों को दी निःशुल्क विधिक सहायता
नि:शुल्क विधिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 05.04.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि जिसमें 14 आवेदकों कों निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्रकरण की पैरवी करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाने की अनुशंसा की गयी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद