11 वर्षो बाद सीटिंग फीस की दरों को संशोधित किया
जयपुर,18 अक्टूबर। प्रदेश की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल के सदस्यों को संस्थाओं की संचालक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए सीटिंग फीस में दोगुनी वृद्धि की है। इन दरों को 11 वर्षों बाद संशोधित किया गया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र के अनुसार शीर्ष बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी), राजफैड़, कानफैड़, आरसीडीएफ एवं सहकारी प्रसंस्करण मिलों के संचालक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए संचालक मण्डल के सदस्यों की सीटिंग फीस को 750 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये किया गया है। जबकि अन्य शीर्ष सहकारी संस्थायें एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संचालक मण्डल बैठकों की सीटिंग फीस को 550 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये किया गया है।
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, हॉलसेल भण्डार, नागरिक सहकारी बैंक की संचालक मण्डल की बैठक में भाग लेने पर संचालक मण्डल के सदस्यों की सीटिंग फीस को 450 रूपये से बढ़ाकर 900 रूपये किया गया है।क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की सीटिंग फीस को 250 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सीटिंग फीस को 150 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये किया गया है। यह सीटिंग फीस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल की बैठक में संचालक मण्डल के सदस्यों के शामिल होने पर देय होगी।