उदयपुर, 27 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के निर्देशन में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टेªट उदयपुर परिसर में स्थित डीओआईटीे कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर व अन्य राजस्व अधिकारीगण उपस्थित रहे ।
प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने वीसी के माध्यम से समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित प्रकरणों की छंटनी कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग कर उनका प्रकरण राजीनामे से निस्तारित करवाने की समझाइश करें। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण किया जाने हेतु उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचांे का गठन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद का निस्तारण किया जाएगा।
वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, एमएसीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिविजन ऑफ हौल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबधी विवाद, स्थानीय निकाय के विवाद, रियल स्टेट सम्बधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबधी विवाद, आयकर संबधी विवाद, अन्य कर संबधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता /सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले आदि प्रकरण निस्तारित किये जाएंगे। उन्होंने वीसी से जुडे सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य प्रबुद्धजनों को इस लोक अदालत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
सचिव शर्मा ने यह भी बताया कि यदि पक्षकार प्रकरण को लोक अदालत में रखवाना चाहते हैं तो जिस न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है उस न्यायालय में जाकर पीठासीन अधिकारी से निवेदन कर सकते हैं कि प्रकरण को नियमानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जाकर निस्तारित किया जा सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को, कलेक्टर ने ली बैठकअधिकाधिक राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के दिये निर्देश
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