राजस्थान ट्रांसपोर्टेषन ऑफ मर्चेन्डाइज़्ड गुड्स

इन स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस स्कीम के आवेदन आमंत्रित
उदयपुर, 28 जुलाई। राज्य सरकार ने राज्य में स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिटधारी वाहन स्वामियों के लिए राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मर्चेन्डाइज़्ड गुड्स इन स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस स्कीम 2022 लागू की है।
प्रादेष्श्कि परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि परमिटधारी वाहन स्वामी व्यावसायिक भार के वहन करने का लाइसेंस तय शुल्क की अदायगी कर इसे प्राप्त कर सकेंगे। वाहन स्वामी यह लाइसेंस कम से कम एक माह, तीन माह, छः माह एवं अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 6 हजार, 15 हजार, 25 हजार एवं 40 हजार रुपये जमा करवा कर प्राप्त कर सकेंगे। वहन किया जाने वाला व्यवसायिक भार ई-वे बिल के अधीन होगा तथा वाहन में लदे व्यवसायिक माल का वजन किसी भी स्थिति में वाहन के रजिस्टर्ड लदान भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट से कवर्ड वाहनों की छत पर भार का वहन अनुज्ञात नहीं होगा एवं वाहनों में माल का लदान इस प्रकार किया जाएगा कि यात्रियांे को वाहन में चढने एवं उतरने में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।
यह रहेगी आवेदन प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी को सादे कागज़ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ वाहन की वैध पंजीयन पुस्तिका, वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध बीमा, कर चुकता प्रमाण पत्र, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। बामनिया ने बताया कि इस स्कीम के तहत लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालय उदयपुर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्होंने उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर एवं सलूम्बर के स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिटधारी वाहन स्वामियों से अपील की है कि राज्य सरकार ने यात्री वाहनों के व्यवसायिक भार वहन को अनुज्ञात करके उन्हें बड़ी राहत दी है। वाहन स्वामी नियमानुसार बहुत ही कम राशि में अपनी यात्री वाहनों में व्यावसायिक भार का वहन करके विभागीय चालान एवं जुर्माने से बच सकते हैं।

By Udaipurviews

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