जयपुर, 24 अगस्त। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ब्यावर (अजमेर जिला), अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमन्द एवं सीकर मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।
विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री प्रवीर भटनागर ने बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।