उदयपुर, 30 अगस्त। माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता मेें पीडि़त प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हत्या एवं पोक्सों अधिनियम के तहत बलात्कार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर मृतकों व पीडि़तों के आश्रितों व परिजनों को कुल 11 प्रकरणो में 36 लाख की प्रतिकर सहायता दिये जाने के आदेश पारित किये गये।
प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस बैठक में हत्या के 2 प्रकरणों व पोक्सो के 7 एवं शारीरिक क्षति के 2 प्रकरण कुल 11 प्रकरणों में पीडि़त प्रतिकर राशि प्रदान करने बाबत निर्णय लिया। इसमें पीडि़तों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा, गोपाल बिजोरिवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट भारत भूषण पाठक, एडीएम सिटी श्रीमती प्रभा गौतम, जिला पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि महेन्द्र पारिख, अतिरिक्त पुलिस निदेशक, कपिल टोडावत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता आदि मौजूद रहे।