झोलाछाप डाॅक्टर गिरफ्तार

थाना सलुम्बरः- प्रार्थीया श्रीमती संजना चैधरी पत्नि रविन्द्र चैधरी निवासी सीकर हाल चिकित्सा अधिकारी पीएचसी बस्सी, सलुम्बर जिला उदयपुर ने रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 22.09.2022 को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित टीम ने झोलाछाप क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक बलाराम विश्वास पिता बिश्वनाथ विश्वास निवासी मध्यापारा, बागुला, नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा उपलब्ध करीब 74 प्रकार की ऐलोपेथिक ओषधिया एवं चिकित्सा में उपयोग में आने वाली अन्य दवाईयो को जब्त किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त झोलाछाप डाॅक्टर बलाराम विश्वास के पास कोई भी एलोपेथिक की डिग्री नही थी। झोलाछाप द्वारा बताया गया कि वह आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास करने को अधिकृत है परन्तु प्रमाण पत्र मांगने पर उसने नही होना बताया। उक्त झोलाछाप डाॅक्टर बलाराम विश्वास बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता एवं पंजीकरण के जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है। साथ ही आमजन के साथ अपने आप को चिकित्सक बता के धोखाधडी कर रहा है। अतः इसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,419,420, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1956 धारा 15(2), भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 धारा 17(4), भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 धारा 15(2), औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1956 की धारा 18(सी) के तहत अपराध पंजीकृत किया जावे। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर विकास शर्मा के निर्देशानुसार मुकेश सांखला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व श्रीमती सुधा पालावत वृताधिकारी वृत सलुम्बर के सुपरविजन में राव अजय सिह थानाधिकारी, सलुम्बर मय टीम द्वारा प्रकरण में रोबा खेराड, सलुम्बर में फर्जी क्लीनिक चला रहे क्लीनिक संचालक झोलाछाप डाॅक्टर बालाराम उर्फ बलराम विश्वास पिता बिश्वनाथ निवासी गाव मध्यपारा, बगुला, हसखाली जिला नादिया पश्चिम बंगाल हाल रोबा खेराड, सलुम्बर जिला उदयपुर को गिरफतार किया जाकर उसके कब्जे से करीब 74 प्रकार की ऐलोपेथिक ओषधिया एवं चिकित्सा में उपयोग में आने वाली अन्य दवाईयो को जब्त कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया।

By Udaipurviews

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