राजसमंद। ग्रीन आतिशबाजी ही बेचने एवं चलाने की अनुमति होगी। उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पूर्व में प्राप्त हुए थे। ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरु पर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक चलाने की अनुमति होगी।
यह रहेगी प्रक्रिया : ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड को स्कैन कर की जा सकती है। आगामी दीपावली त्यौहार के अवसर पर राजसमंद जिले में अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिये इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में 08 अक्टूबर 2024 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 2/- रू. का कोर्ट फीस, 50/-रुपये. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र ग्रीन पटाखे ही विक्रय करूगा तथा राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश की पूर्ण पालना संबंधी नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न करना होगा।
इन नियमों का रखना होगा ध्यान : शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर, प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता एवं हस्ताक्षर शुदा हो साथ ही अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किया गया हो तो उसकी फोटो प्रतियां संलग्न करनी होगी।
निश्चित दूरी का रखना होगा ख्याल : अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की कम से कम दूरी 15 मीटर होना आवश्यक है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपखण्ड क्षेत्र के लिये संबंधित उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर उपखण्ड कार्यालय में 08 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।