उदयपुर, 30 मई। अल्पसंख्यक मामलात विभाग उदयपुर द्वारा सत्र 2022-23 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यावसायिक एवं शैक्षणिक ऋण हेतु ऑफलाईन आवेदन 17 जून तक आमंत्रित किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यावसायिक ऋण के अन्तर्गत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के दिशा-निर्देश एवं नियमानुसार 18 से 54 वर्ष की आयु के अल्पसंख्यक समुदाय जनों को ऋण वितरित किये जायेगें। इसमें निर्धारित कलस्टर से संबंधित आवेदन जिसमें परम्परागत एवं वंशानुगत आर्टिजन बुनकर, राष्ट्रीय/राज्य/जिला पर पुरस्कृत हस्तशिल्पी समाज के सबसे वंचित तबके के उद्यमी एवं स्टार्टअप उद्यमी एवं महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। शैक्षणिक ऋण के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 16 से 32 वर्ष तक की आयु के नियमित विद्यार्थियों के लिए ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अतः अल्पसंख्यक मामलात विभाग, उदयपुर कमरा नं. 401 तृतीय तल नई बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर, उदयपुर से उक्तानुसार आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों सहित आवेदन पुनः अल्पसंख्यक मामलात विभाग, उदयपुर में जमा करावें। आवेदन-पत्र कार्यालय से प्राप्त कर जमा कराने की अंतिम तिथि 17 जून 2022 निर्धारित है।