उदयपुर, 10 अगस्त। आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए जन आधार में नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी, जाति में परिवर्तन के लिए आयोजना विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गये है।
मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने इसके लिये जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदक को अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी जाति में एक से अधिक, बार परिवर्तन की आवश्यकता हो उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि व आयु परिवर्तन हेतु जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, पैन कार्ड एवं नाम सत्यापन हेतु फोटो पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, बैंक, डाकघर की पासबुक आदि वांछित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
यह रहेगी प्रक्रिया
आवेदक द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी एवं ई-मित्र के माध्यम से संशोधन हेतु अपील की जाएगी। आवेदक को उपरोक्त संशोधन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु पोर्टल पर आवेदक को पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक व समय दिया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी/ जाति में अद्यतन की उपरोक्त प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी के श्रेणी/जाति को भी एक बार ही परिवर्तित करने का प्रावधान किया हुआ है। परन्तु कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि इन सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई-मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में परेशानियाँ आ रही हैं। अतः इस परेशानी को दूर करने के लिए इस नियम में संशोधन अपेक्षित है। जब तक नियमों में यह संशोधन प्रक्रियाधीन है, ऐसे प्रकरणों के समाधान के लिए जन-आधार प्राधिकरण द्वारा परिपत्र 8 द्वारा निर्देशित किया है।
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