उदयपुर। शहर के न्यू आरटीओ आफिस के पास स्थित बिगशाॅट नामक रेस्टोरेंट में आये दिन देर रात्रि तक तेज आवाज से डीजे साउण्ड बजाने एवं कम उम्र के युवक युवतियां द्वारा खुले में शराब, ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थो का सेवन करने से संबंधित आमजन की शिकायते प्राप्त हो रही थी। जिस पर दिनांक 18.09.2022 को श्रीमती शिप्रा राजावत वृत्ताधिकारी वृत नगर पूर्व ने रात्रि गस्त जनरल डी. ओ. डयुटी के दौरान रात्रि करीब 12.15 एएम पर षिकायत प्राप्त हुई की बिगशाॅट रेस्टोरेंट में तेज आवाज में डीजे साउण्ड बज रहा है एवं एक प्लाॅट में खुले में कम उम्र के युवक युवतियां खुले में बैठकर शराब पी रहे है एवं ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थो का भी सेवन कर रहे है। वगैरा सुचना पर श्रीमती शिप्रा राजावत वृत्ताधिकारी वृत नगर पूर्व के नेतृत्व में संजय शर्मा थानाधिकारी सुखेर, लीलाराम थानाधिकारी सुरजपोल व हनवन्त सिंह थानाधिकारी भूपालपुरा, मय टीम के बिगशाॅट नाम से एक प्लाॅट में संचालित रेस्टोरेंट में पहुचें। जहा पर एक हाई वोल्युम का डीजे साउण्ड बज रहा था एवं कई टेबलों पर कम उम्र के युवक युवतियां बैठ कर शराब का नषा कर रहे थे एवं कई चैपहिया वाहन चालक वहां से शराब पीकर वाहनो को लेकर मुख्य सड़क की तरफ निकल रहे थे।
जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर विकास शर्मा के निर्देशानुसार ठाकुर चन्द्रशील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर उदयपुर के निर्देशन में श्रीमती शिप्रा राजावत वृत्ताधिकारी वृत नगर पूर्व मय टीम द्वारा मौके पर संचालनकर्ता अमन असनानी पुत्र सुरेश असनानी निवासी 108 बी, शक्तिनगर, भुपालपुरा उदयपुर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए मौके से डी जे साउण्ड जब्त किया जाकर कोलाहल अधिनियम 1963 की धारा 4/6 मंे प्रकरण संख्या 705/2022 पंजिबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 07 चैपहिया वाहनंांे को अन्र्तगत धारा 185 एम वी एक्ट में जब्त किया गया है।