जयपुर, 26 मई। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयुपर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आंवटित या इनके द्वारा क्रय की गई भूमि के संबंध में निष्पादित किये जाने वाली लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया है।
आदेशानुसार अब स्टाम्प शुल्क भूमि के बाजार मूल्य पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा। पूर्व में दिया गया स्टाम्प शुल्क वापस नहीं होगा।