उदयपुर 25 नवंबर। युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करने के में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई है। जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना अन्तर्गत प्रात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। योजना के तहत पुरूष बेरोजगार को 4000 रूपए प्रतिमाह का भुगतान तथा महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन (निशक्तजन) बेरोजगार को 4500 रूपए प्रतिमाह का भुगतान योजनान्तर्गत किया जा रहा है। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार पात्रता अनुसार योजना में प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और साथ ही राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्री धारी होना चाहिए।
यह है आवेदन प्रक्रिया
बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगइन कर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा।
इंटर्नशिप करना अनिवार्य
उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदन को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन चार घंटे की सेवाएं प्रदान कर की जायेगी। बेरोजगारी आशार्थी को प्रतिमाह इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र पाँच तारीख तक अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा या क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
कौशल प्रशिक्षण किया गया अनिवार्य
उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम तीन माह का अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम से तथा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। आशार्थी को उसके फार्म एप्रुव्ड होने के 15 दिवस के अन्तराल में तकनीकी योग्यता अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है। उसी के आधार पर आशार्थी को विभाग आवंटन किया जाता है।
समय पर जॉइनिंग रिपोर्ट भेजना जरूरी
आशार्थी को रोजगार कार्यालय द्वारा विभाग आवंटित करने के पश्चात् 15 दिवस के अन्तराल में आवंटित कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी जॉइनिंग करना एवं दी गई ज्योईनिंग को अपनी एसएसओ आईडीपर अपलोड करना अनिवार्य है एवं उसके बाद प्रतिमाह 5 तारीख तक अपनी उपस्थिति भी आपलोड करना अनिवार्य है। नियमों की समयानुसार पालना नहीं करने पर भत्ता बंद करने के निर्देश दिए गए है एवं ज्योईनिंग रिपोर्ट एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र का प्रारूप आपकी एसएसओ आईडी पर दिया गया है उसे वहॉ से डाउनलोड कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, 14-ए अम्बामाता स्कीम, उदयपुर में कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।