पैराग्लाइडिंग व पेरा मोटरिंग गतिविधियों के लिए फिर से मिली सशर्त अनुमति

पर्यटक अगले तीन महिने फिर आसमां से निहार सकेंगे लेकसिटी का सौंदर्य
उदयपुर, 1 जून। उदयपुर शहरवासियांें सहित यहां आने वाले पर्यटकों को लेकसिटी में एडवेंचर गतिविधियों को आगामी तीन माह के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुमति 1 जून से आगामी तीन माह तक के लिए मान्य होगी।
पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर उदयपुर एडवेंचर व पैरामोटरिंग फर्म को बड़गांव तहसील के लई का गुड़ा में पावर पैराग्लाइडिंग व पेरा मोटरिंग गतिविधियों के प्रायोगिक संचालन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की थी, अब इसी फर्म के प्रोपराइटर राहुल परमार व हिरेन पुरोहित द्वारा आवेदित स्थल पर मोटर गतिविधियां शुरू करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इस पर जिला मजिस्टेªट ने संबंधित विभागों को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। विभिन्न विभागों की जांच रिपोर्ट के अनुसार कलक्टर ने संबंधित फर्म को तीन माह के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है।
इस आदेश के तहत फर्म को इन गतिविधियों के संचालन, लेंडिंग व टेकऑफ के समय डीजीसीए, एएआई, एटीसी व नागरिक विमानन निदेशालय जयपुर के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। फर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंसशुदा एवं अनुभवी पायलट द्वारा ही इन गतिविधियों का संचालन किया जावे तथा संचालन स्थल पर अग्निशमन यंत्र व एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इन गतिविधियों के संचालन के दौरान आवेदक फर्म को स्वयं के गार्ड लगाकर सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, साफ सफाई रखने, शहर की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान न पहुंचाने, प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाने, कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने, यातायात व पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना करनी होगी।
इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इन गतिविधियों के संचालन के दौरान किसी भी अनहोनी घटना, विवाद, क्षतिपूर्ति, दुर्घटना, नुकसान आदि के लिए संबंधित फर्म ही जिम्मेदार होगी।

By Udaipurviews

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